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Unified Pension Scheme in Hindi | यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर

ओपीएस, एनपीएस के बाद अब आया यूपीएस।

कैबिनेट ने दी यूपीएस यानी यूनीफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस या यूपीएस में से एक चुनने का विकल्प होगा

अगले साल एक अप्रैल से होगी लागू यूपीएस

यूपीएस की खूबियां-

अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के तुरंत पहले के अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में

अगर किसी पेंशनभोगी को मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाली पेंशन का 60 प्रतिशत परिवार को 

अगर 10 साल के बाद नौकरी छोड़ते हैं तो दस हजार रुपए पेंशन मिलेगी

कर्मचारियों को अलग से अंशदान नहीं करना होगा, केंद्र सरकार 18 प्रतिशत अंशदान करेगी, कर्मचारी का अंशदान एनपीएस की ही तरह दस प्रतिशत

महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा

रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के अलावा इकट्ठा राशि से अलग से

हर छह महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन (वेतन+डीए) का दसवाँ हिस्सा जुड़ कर रिटायरमेंट पर मिलेगा

मोदी सरकार ने पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला किया है. आज हुई कैबिनेट की बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम की जगह यूनीफाइड पेंशन स्कीम (UPS) पर मुहर लगा दी गई है.
सरकार ने कहा कि जो कर्मचारी कम से कम 25 साल तक नौकरी करेगा उसे यूपीएस स्कीम का लाभ मिलेगा.
यूपीएस स्कीम से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा.
यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी.
केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विणी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक से जुड़ी जानकारी देते हुए कहा कि 10 साल सर्विस करने वाले को 10 हजार रुपए की पेंशन मिलेगी.
कर्मचारियों की सेवा के दौरान अगर मौत हो जाती है, तो उनकी पत्नियों को 60 प्रतिशत पेंशन दी जाएगी. सरकार ने कहा कि उसके फैसले को राज्य सरकार भी लागू कर सकती हैं. कर्मचारियों पर इस स्कीम का भार नहीं पड़ेगा.
सरकार ने कहा कि अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट से पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा.
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