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उत्तीर्ण की हो अथवा ऐसे केन्द्र सरकार के कर्मचारी जिनका कार्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित हो, की सन्तानें)

B. विशेष काउन्सिलिंग (प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों के रूप में चिन्हित उक्त बिन्दु-A पर वर्णित अभ्यर्थियों के साथ-साथ प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अन्य राज्य के अभ्यर्थियों हेतु)

मुख्य काउन्सिलिंग प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण, विशेष काउन्सिलिंग चतुर्थ चरण से अन्तिम चरण तक पूर्ण की जायेगी।

3.

काउन्सिलिंग के प्रत्येक चरण में की जाने वाली प्रक्रियाओं यथा-संस्था एवं पाठयक्रम का विकल्प चयन, अभिलेख सत्यापन, शुल्क जमा करना, काउन्सिलिंग चरणों के लिए अभ्यर्थन, आवंटित सीट निरस्तीकरण के नियमों, प्रत्येक चरण हेतु अवधि, काउन्सिलिंग प्रक्रिया से Withdrawl संस्था में प्रवेशित छात्र-छात्राओं की रिर्पोटिंग आदि का निर्धारण संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा किया जायेगा।

a) अभ्यार्थियों को आवंटित सीट स्वतः फ्रीज होगी। राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं में सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थियों को सीट एक्सेपटेन्स शुल्क रू0 3000/- एवं रू0 250/- काउन्सिलिंग शुल्क अर्थात कुल रू0 3250/ ऑनलाइन जमा करते हुए सहायता केन्द्रों के माध्यम से अभिलेख सत्यापित कराकर शेष शिक्षण शुल्क काउन्सिलिंग शिड्यूल के अनुसार निर्धारित तिथियों में पोर्टल के माध्यम से जमा करना होगा, तत्पश्चात अभ्यर्थी द्वारा औपबन्धिक एडमिशन पत्र डाउनलोड करना होगा।

b) निजी क्षेत्र की संस्थाओं में सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थियों को शिक्षण शुल्क के 50 प्रतिशत के बराबर सीट एक्सेपटेन्स शुल्क एवं काउन्सिलिंग शुल्क रू0 250/- पोर्टल पर जमा करना होगा, तदोपरान्त अभ्यर्थियों को सहायता केन्द्रों के माध्यम से अभिलेख सत्यापित कराकर औपबन्धिक एडमिशन पत्र डाउनलोड करना होगा। अवशेष शिक्षण शुल्क संस्था के खाते में संस्था द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुसार जमा करना होगा।

c) पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप की संस्थाओं में राजकीय सीटों पर आवंटित अभ्यर्थियों को राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं के अनुरूप निर्धारित शुल्क जमा करने के उपर्युक्त नियम लागू होंगे, जबकि निजी क्षेत्र की सीटों पर आवंटित अभ्यर्थियों पर निजी क्षेत्र की संस्थाओं में आवंटित अभ्यर्थियों की भाँति शुल्क जमा करने हेतु उक्त निर्धारित नियम लागू होंगे।

4. अभ्यर्थी मुख्य एवं विशेष काउन्सिलिंग के प्रत्येक चरण में उपलब्ध करायी गयी सीट Withdrawl की आनलाइन सुविधा के अन्तर्गत सीट एक्सेपटेन्स फीस वापसी का विकल्प चुन सकेंगे। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने सीट एक्सेपटेन्स फीस जमा कर दी है, परन्तु उस चरण की निर्धारित तिथि तक अभिलेख सत्यापित (Document Verification) नहीं कराये है, का संस्था/पाठ्यक्रम का आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा यह सीट अगले चरण के लिए सीट मैट्रिक्स में जुड़ जायेगी तथा सीट एक्सेप्टेंस फीस वापस नहीं होगी। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी आगामी चरणों में प्रतिभाग करने हेतु अनर्ह होगा। तदनुसार Withdrawl विकल्प चयन करने की स्थिति में यह धनराशि अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश हेतु जिस बैंक खाते से जमा/भुगतान की गयी है उसी बैंक खाते में आनलाइन अन्तरित/रिफन्ड की जायेगी एवं अन्य किसी भी बैंक खाते के विवरण पर विचार नहीं किया जायेगा, वापसी की पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के अगले सभी चरणों के लिए अपात्र माना जायेगा।

5. आवंटित संस्था में प्रवेश लेने पर अवशेष शिक्षण शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थी मुख्य एवं विशेष काउन्सिलिंग के अन्तिम चरण में प्रवेश की निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात दो दिन के अन्दर सीट एक्सेप्टेन्स फीस एवं शिक्षण शुल्क की वापसी हेतु आनलाइन सीट Withdrawl के विकल्प का चयन काउन्सिलिंग शिड्यूल में निर्धारित तिथियों में कर सकेंगे। परिषद को प्राप्त सीट एक्सेपटेंस

शुल्क की राशि परिषद द्वारा तथा अवशेष शिक्षण शुल्क की वापसी अभ्यर्थी की प्रवेशित संस्था के माध्यम से अभ्यर्थियों को प्राप्त होगी।

6. राजकीय, अनुदानित तथा पी०पी०पी० क्षेत्र की पालीटेक्निक संस्थाओं हेतु प्रवेश क्षमता के शासनादेश तथा निजी क्षेत्र की संस्थाओं हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा उपलब्ध करायी गयी निर्धारित प्रवेश क्षमता के विवरण सम्बन्धी पत्र के आधार पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा संस्थावार, पाठ्यक्रमवार एवं वर्गवार सीट मैट्रिक्स तैयार की जायेगी, जिसके सापेक्ष सीट आवंटन किया जायेगा

एवं सीट मैट्रिक्स परिषद के पोर्टल पर अपलोड कर दी जायेगी। 7. काउन्सिलिंग द्वारा आवंटित अभ्यर्थी हेतु शासन / फीस एवं प्रवेश नियमन समिति, उ०प्र० द्वारा सत्र विशेष के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने के प्रकरण संज्ञान में आने पर सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० की संस्तुति पर सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० की ओर से प्रवेश क्षमता में कटौती अथवा सम्बद्धता समाप्त किये जाने व अन्य आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

8. अभ्यर्थी अपने औपबन्धिक प्रवेश पावना पत्र (Provisinal Admission letter) एवं समस्त मूल अभिलेख यथा अंक पत्र, जाति, आय निवास स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आदि को साथ लेकर सम्बन्धित संस्थान में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेगा तथा सम्बन्धित संस्थान को बिना शर्त अभ्यर्थी को प्रवेश देना होगा। यदि अभ्यर्थी को काउन्सिलिंग के माध्यम से संस्था / पाठ्यक्रम आउंटन के पश्चात संस्थान में किसी भी प्रकार की परेशानी अथवा प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद स्तर पर उसके दावे की जांच कराने के पश्चात सम्बन्धित संस्था में प्रवेश हेतु कार्यवाही करायी जायेगी एवं ऐसी संस्था के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

9. प्रवेश काउन्सिलिंग से अभ्यर्थियों द्वारा संस्था में प्रवेश प्राप्त करने के उपरान्त संस्था के प्रधानाचार्य / निदेशक के द्वारा प्रवेशित अभ्यार्थियों की सूची एन०आई०सी० के पोर्टल पर पी०आई० (Participating Institute) रिर्पोटिंग दिनांक 11.08.2024 तक करना अनिवार्य होगा, जिससे प्रवेशित अभ्यर्थियों का प्रवेश एन०आई०सी० के साफ्वेयर में सुनिश्चित हो सके, जोकि अन्तिम प्रवेश के रूप में मान्य होगा।

10. प्रदेश की राजकीय, अनुदानित, पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं के इंजी०/फार्मेसी एवं अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश आवंटन केवल आनॅलाइन प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग के माध्यम से योग्यताक्रम के अनुसार ही सम्भव होगा। प्रवेश का कोई अन्य माध्यम उपलब्ध / मान्य नहीं होगा।

11. मुख्य चरण की काउन्सिलिंग के पश्चात प्रवेशित अभ्यर्थी अपनी आवंटित संस्था में अन्तिम तिथि 20.08.2024 तक अथवा इससे पूर्व अनिवार्य रूप में रिर्पोटिंग (उपस्थिति) दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे।

1. काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थी को सर्वप्रथम अपने लागिन आई०डी० एवं पासवर्ड के द्वारा पोर्टल https://jeecup.admissions.nic.in पर लागिन करते हुए अध्ययन हेतु चयनित संस्था / पाठ्यक्रम के विकल्पों को अधिकाधिक संख्या में पोर्टल पर प्रविष्ट किया जा सकेगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी लागिन आई०डी० अथवा पासवर्ड भूल गया है तो वह पोर्टल पर उपलब्ध Forget Password का चयन कर पासवर्ड Reset कर सकता है अथवा परिषद के हेल्पलाईन नम्बर पर सम्पर्क कर सकता है।

2. काउन्सिलिंग के समस्त चरण आनलाइन होंगे। काउन्सिलिंग के समस्त चरणों को प्रक्रिया के आधार पर निम्नांकित दो भागों में विभक्त किया गया।

(a) मुख्य काउन्सिलिंग प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों अथवा ऐसे अभ्यर्थी

जो (अन्य राज्य के मूल निवासी है, किन्तु उन्होंने अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश में उत्तीर्ण की हो

अथवा ऐसे केन्द्र के कर्मचारी जिनका कार्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित हो, की सन्तानें)

(b) विशेष काउन्सिलिंग (प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों के रूप में चिन्हित उक्त बिन्दु-A पर वर्णित अभ्यर्थियों के साथ-साथ प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अन्य राज्य के अभ्यर्थियों हेतु)

मुख्य काउन्सिलिंग प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण, विशेष काउन्सिलिंग चतुर्थ चरण से अन्तिम चरण तक पूर्ण की जायेगी।

3. काउन्सिलिंग के प्रत्येक चरण में की जाने वाली प्रक्रियाओं यथा-संस्था एवं पाठ्यक्रम का विकल्प चयन, अभिलेख सत्यापन, शुल्क जमा करना, काउन्सिलिंग चराणें के लिए अभ्यर्थन, आवंटित सीट निरस्तीकरण के नियमों, प्रत्येक चरण हेतु अवधि, काउन्सिलिंग प्रक्रिया से Withdrawl संस्था में प्रवेशित छात्र-छात्राओं की रिर्पोटिंग आदि का निर्धारण संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा किया जायेगा।

(a) अभ्यर्थियों को आवंटित सीट स्वतः फ्रीज होगी। राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं में सीट आवंटन के पश्चात अभ्यार्थियों को सीट एक्सेपटेन्स शुल्क रू0 3000/- एवं रू0 250/- काउन्सिलिंग शुल्क अर्थात कुल रू0 3250/ ऑनलाइन जमा करते हुए सहायता केन्द्रों के माध्यम से अभिलेख सत्यापित कराकर शेष शिक्षण शुल्क काउन्सिलिंग शिड्यूल के अनुसार निर्धारित तिथियों में पोर्टल के माध्यम से जमा करना होगा, तत्पश्चात अभ्यर्थी द्वारा औपबन्धिक एडमिशन पत्र डाउनलोड करना होगा।

(b) निजी क्षेत्र की संस्थाओं में सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थियों को शिक्षण शुल्क के 50 प्रतिशत के बराबर सीट एक्सेपटेन्स शुल्क काउन्सिलिंग शुल्क रू0 250/- पोर्टल पर जमा करना होगा, तदोपरान्त अभ्यर्थियों को सहायता केन्द्रों के माध्यम से अभिलेख सत्यापित कराकर औपबन्धिक एडमिशन पत्र डाउनलोड करना होगा। अवशेष शिक्षण शुल्क संस्था के खाते में संस्था द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुसार जमा करना होगा।

(c) पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप की संस्थाओं में राजकीय सीटों पर आवंटित अभ्यर्थियों को राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं के अनुरूप निर्धारित शुल्क जमा करने के उपर्युक्त नियम लागू होंगे, जबकि निजी क्षेत्र की सीटों पर आवंटित अभ्यर्थियों पर निजी क्षेत्र की संस्थाओं में आवंटित अभ्यर्थियों की भाँति शुल्क जमा करने हेतु उक्त निर्धारित नियम लागू होंगे।

4. अभ्यर्थी मुख्य एवं विशेष काउन्सिलिंग के प्रत्येक चरण में उपलब्ध करायी गयी सीट Withdrawl की आनलाइन सुविधा के अन्तर्गत सीट एक्सेपटेन्स फीस वापसी का विकल्प चुन सकेंगे। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने सीट एक्सेपटेन्स फीस जमा कर दी है, परन्तु उस चरण की निर्धारित तिथि तक अभिलेख सत्यापित (Document Verification) नहीं कराया है, का संस्था/पाठ्यक्रम का आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा यह सीट अगले चरण के लिए सीट मैट्रिक्स में जुड़ जायेगी तथा सीट एक्सेप्टेंस फीस वापस नहीं होगी। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी आगामी चरणों में प्रतिभाग करने हेतु अनर्ह होगा। तदनुसार Withdrawl विकल्प चयन करने की स्थिति में यह धनराशि अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश हेतु जिस बैंक खाते से जमा/भुगतान की गयी है उसी बैंक खाते में आनलाइन अन्तरित / रिफन्ड की जायेगी एवं अन्य किसी भी बैंक खाते के विवरण पर विचार नहीं किया जायेगा, वापसी की पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के अगले सभी चरणों के लिए अपात्र माना जायेगा।

5. आवंटित संस्था में प्रवेश लेने पर अवशेष शिक्षण शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थी मुख्य एवं विशेष काउन्सिलिंग के अन्तिम चरण प्रवेश की निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात दो दिन के अन्दर सीट एक्सेप्टेन्स फीस एवं शिक्षण शुल्क की वापसी हेतु आनलाइन सीट Withdrawl के विकल्प का चयन काउन्सिलिंग शिड्यूल में निर्धारित तिथियों में कर सकेंगे। परिषद को प्राप्त सीट एक्सेपटेंस शुल्क की राशि परिषद द्वारा तथा अवशेष शिक्षण शुल्क की वापसी अभ्यर्थी की प्रवेशित संस्था के माध्यम से अभ्यर्थियों को प्राप्त होगी।

6. राजकीय, अनुदानित तथा पी०पी०पी० क्षेत्र की पालीटेक्निक संस्थाओं हेतु प्रवेश क्षमता के शासनादेश तथा निजी क्षेत्र की संस्थाओं हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा उपलब्ध करायी गयी निर्धारित प्रवेश क्षमता के विवरण सम्बन्धी पत्र के आधार पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद

द्वारा संस्थावार, पाठ्यक्रमवार एवं वर्गवार सीट मैट्रिक्स तैयार की जायेगी, जिसके सापेक्ष सीट आवंटन किया जायेगा एवं सीट मैट्रिक्स परिषद के पोर्टल पर अपलोड कर दी जायेगी।

7. काउन्सिलिंग द्वारा आवंटित अभ्यर्थी हेतु शासन / फीस एवं प्रवेश नियमन समिति, उ०प्र० द्वारा सत्र विशेष के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने के प्रकरण संज्ञान में आने पर सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० की संस्तुति पर सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० की ओर से प्रवेश क्षमता में कटौती अथवा सम्बद्धता समाप्त किये जाने व अन्य आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

8. अभ्यर्थी अपने औपबन्धिक प्रवेश पावना पत्र (Provisinal Admission letter) एवं समस्त मूल अभिलेख यथा अंक पत्र, जाति, आय निवास स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आदि को साथ लेकर सम्बन्धित संस्थान में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेगा तथा सम्बन्धित संस्थान को बिना शर्त अभ्यर्थी को प्रवेश देना होगा। यदि अभ्यर्थी को काउन्सिलिंग के माध्यम से संस्था / पाठ्यक्रम आवंटन के पश्चात संस्थान में किसी भी प्रकार की परेशानी अथवा प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद स्तर पर उसके दावे की जांच कराने के पश्चात सम्बन्धित संस्था में प्रवेश हेतु कार्यवाही करायी जायेगी एवं ऐसी संस्था के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

9. प्रवेश काउन्सिलिंग से अभ्यर्थियों द्वारा संस्था में प्रवेश प्राप्त करने के उपरान्त संस्था के प्रधानाचार्य/निदेशक के द्वारा प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची एन०आई०सी० के पोर्टल पर पी०आई० (Participating Institute) रिर्पोटिंग दिनांक 03.09.2024 तक करना अनिवार्य होगा, जिससे प्रवेशित अभ्यार्थियों का प्रवेश एन०आई०सी० के साफ्वेयर में सुनिश्चित हो सके, जोकि अन्तिम प्रवेश के रूप में मान्य होगा।

10. प्रदेश की राजकीय, अनुदानित, पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं के इंजी०/ फार्मेसी एवं अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश आवंटन केवल आनॅलाइन प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग के माध्यम से योग्यताक्रम के अनुसार ही सम्भव होगा। प्रवेश का कोई अन्य माध्यम उपलब्ध / मान्य नहीं होगा।

11. मुख्य चरण की काउन्सिलिंग के पश्चात प्रवेशित अभ्यर्थी अपनी आवंटित संस्था में अन्तिम तिथि 08.09.2024 तक अथवा इससे पूर्व अनिवार्य रूप में रिर्पोटिंग (उपस्थिति) दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे।

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