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पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर हेतु अर्हतायें
(i) पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी।
(ii) पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर के लिए न्यूनतम आयु चयन वर्ष की 01 जुलाई को 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
(iii) पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर के लिए अभ्यर्थी उसी ग्राम पंचायत का निवासी होगा।
Up Panchayat Sahayak Salary | उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत सहायक का मानदेय
पंचायत सहायकों को 6000 रुपये मासिक वेतन अथवा मानदेय ( UP Panchayat Sahayak Salary ) मिल सकता है।
संविदा पर अपनी सेवाएं ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराने वाले पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर को ग्राम पंचायत द्वारा उसकी सेवाओं के बदले में रु. 6000/- प्रतिमाह का भुगतान किया जायेगा। उक्त धनराशि का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा वित्त आयोग की धनराशि, ग्राम निधि तथा अन्य योजनान्तर्गत उपलब्ध प्रशासनिक मद हेतु अनुमन्य धनराशि से किया जाएगा।
आरक्षण
आरक्षण की व्यवस्था इस प्रकार होगी कि पंचायत राज अधिनियम में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो पंचायतें जिस श्रेणी के लिए आरक्षित हैं, उन पंचायतों में उसी आरक्षित श्रेणी के पंचायत सहायक का चयन किया जायेगा अर्थात् जिन पंचायतों के प्रधान पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं उनमें अनुसूचित जाति का, जिन पंचायतों के प्रधान पद अनुसूचित जनजाति के हैं, वहां अनुसूचित जनजाति तथा जिन पंचायतों के प्रधान पद अनुसूचित जन जाति महिला, अनुसूचित जाति महिला, पिछड़ी जाति महिला व महिला के आरक्षित है, वहाँ उसी श्रेणी की महिला अभ्यर्थी चयनित कर पंचायत सहायक/एकाउण्टेंट कम डाटा इन्ट्री आपरेटर नियुक्त किया जाएगा।
चयन
ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट के प्राप्तांकों के प्रतिशत के औसत अंकों के आधार पर पंचायत सहायक के चयन हेतु पात्रता सूची तैयार करेगी तथा सूची में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम पहले प्रक्रम पर और उससे कम अंक वाले अभ्यर्थियों को अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जायेगा। प्रशासनिक समिति सूची में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन करेगी तथा ग्राम पंचायत से उसका अनुमोदन प्राप्त करेगी। यदि सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार इच्छुक नहीं है तो योग्यता क्रम में अगले उम्मीदवार का चयन किया जायेगा।
सम्बन्धियों के पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर के रूप में रखने पर रोक-
कोई भी व्यक्ति, जो संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, सदस्य अथवा सचिव, ग्राम पंचायत का संबंधी है, पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर के रूप में नहीं रखा जा सकेगा। सम्बन्धियों का तात्पर्य पिता, दादा, श्वसुर (पितृ अथवा मातृ संबंधी) पुत्र, पौत्र, दामाद, पुत्र-वधु, बहन, पति, पत्नी, पुत्री, मां से है।
Note : - उपरोक्त जानकारी पिछली भर्ती के अनुसार है, अपडेटेड जानकारी के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन का इंतजार करें
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